खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा दीपावली के त्योंहार के मध्यनजर चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान के तहत एक दिन में 69 फर्मों का निरीक्षण किया गया। जिनमें डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 14 तथा 46 फर्मो पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नही पाये जाने पर टीमों ने फर्मो के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्यवाही करते हुए 1,22,500/- का जुर्माना लगाया है। इस दौरान राज्य स्तरीय दल द्वारा जयपुर में श्री चंदीराम जसवानी, उपनियंत्रक, विधिक माप विज्ञान के पर्यवेक्षण में श्री नवकार एंटरप्राइजेज, आदर्श नगर पर कार्यवाही करते हुए 48 क्रॉकरी सेट व राजन फायरवर्कस एण्ड एंपोरियम बड़ी चौपड़ पर कार्यवाही करते हुए 54 पटाखा पैकेट जब्त किए गए व फर्मों को नोटिस जारी किया।
प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान 30 अक्टूबर तक नियमित रूप से चलाया जायेगा। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है। किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशी देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की शुद्धता, गुणवता, मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग की
राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नं. 18001806030 एवं 14435 एवं वाट्सएप नं. 7230086030 पर शिकायत की जा सकती है।