Nomadic and semi-nomadic homeless: प्रदेश के आवासहीनों को सरकार देगी पट्टा

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प्रदेश में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंशानुसार आवासहीनों को पट्टे दिये जायेगें। सरकार विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु आवासहीन व्यक्तियों के लिये अभियान चलाया जाकर भूखण्ड/पट्टा आवंटित करेगी। इस अभियान के तहत राज्यभर में उपरोक्त श्रेणी के आवासहीन परिवारों को आगामी 02 अक्टूबर, 2024 को एक साथ पट्टा वितरित किये जाने का निश्चय किया गया है। प्रासंगिक पत्र द्वारा इस अभियान के लिये प्रारम्भिक दिषा-निर्देष सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला परिषद् को प्रेषित किये जा चुके है।

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पंचायती राज शासन सचिव एवं आयुक्त रवि जैन के अनुसार 02 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा आवासहीनों को पट्टे दिये जायेगें। श्री जैन ने बताया कि कार्यक्रम की सफल क्रियान्विति हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला परिषद संबंधित को जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर किया गया है।उन्होने बताया कि इस अभियान के तहत आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों हेतु रियायती दरों का निर्धारण राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम-158(2) के अनुसार किया जायेग। नियमों के तहत 1000 से कम की आबादी वाले गावों में 1991 की जनगणना के अनुसार 2/-प्रति वर्ग मीटर, 1001 से 2000 की आबादी वाले गावों में 5/- प्रति वर्ग मीटर और 2000 से अधिक की आबादी वाले गावों में 10/ प्रति वर्ग मीटर के आवंटन पत्र जारी किये जायेगें।श्री जैन ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त श्रेणी के चिन्हित किये गए ऐसे व्यक्ति जिनके पास जाति प्रमाण-पत्र नहीं है, ऐसे समस्त व्यक्तियों के जाति प्रमाण-पत्र भी बनवाये जायेगें। ताकि प्रमाण-पत्र के अभाव में कोई पात्र व्यक्ति भूखण्ड/पट्टा आवंटन से वंचित नहीं रह जाये।उन्होने यह भी बताया कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम-158(1) के तहत अधिकतम 300 वग र्गज तक का भूखण्ड आवंटित किये जायेगें। जिसमें भूखण्ड का क्षेत्रफल 300 वग र्गज तक की सीमा में हो और ग्राम पंचायत के पास आबादी भूमि की उपलब्धता और पात्र व्यक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जायेगें।

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