सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 20 अगस्त 2024 को कहा कि:—
“अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(आर) के पाठ में दिखाई देने वाले शब्द अपमानित करने के इरादे से उस व्यक्ति की जाति पहचान से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, जिसे जानबूझकर अपमान या धमकी का शिकार होना पड़ता है। SC/ST समुदाय के सदस्य का हर जानबूझकर अपमान या धमकी जाति-आधारित अपमान की भावना का परिणाम नहीं होगी। यह केवल उन मामलों में होता है, जहां जानबूझकर अपमान या धमकी अस्पृश्यता की प्रचलित प्रथा के कारण या छुआछूत को मजबूत करने के लिए होती है। ऐतिहासिक रूप से जड़ जमाए हुए विचार जैसे उच्च जातियों की निम्न जातियों/अछूतों पर श्रेष्ठता, ‘पवित्रता’ और ‘अपवित्रता’ की धारणाएं, इत्यादि, जिन्हें अधिनियम, 1989 द्वारा परिकल्पित प्रकार का अपमान या धमकी कहा जा सकता है।”
सौजन्य :— लाइव लॉ