मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राज्य में हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित है और अवैध रूप से संचालित हुक्का बार व ड्रग कारोबारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नशामुक्त प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए पुलिस विभाग को राजस्थान हुक्का बार निषेध अधिनियम— 2019 के तहत त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
श्री पंत मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित नार्को कॉर्डिनेशन सेन्टर तंत्र (एनसीओआरडी) की राज्य स्तरीय कमेटी की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि विभिन्न स्थानों पर संचालित बार, पब, होटल, रेस्टोरेंट और शराब की दुकानों के बाहर अवैध मादक पदार्थ सेवन के संबंध में चेतावनी बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), पुलिस, परिवहन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित सभी संबंधित विभाग और एजेंसियां समन्वय से कार्य करें और ड्रग माफियाओं पर कड़ी नकेल कसें। इसके लिए जिला स्तर पर नियमित रूप से टास्क फोर्स की समीक्षा करने के भी निर्देश दिये।