EWS- प्रदेश में अब ईडब्ल्यूएस को भी मिलेगा ऋण, विधानसभा में प्रावधान पारित

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प्रदेश में गुरूवार को सदन में 1 खरब 18 अरब से अधिक रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित की गई। यह मांग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिये पारित की गई थी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत सदन में मांग संख्या -31 पर अनुदान मांगों को लेकर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होने 1 खरब 18 अरब 72 करोड़ 89 लाख 37 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित करा दी। उन्होने सदन को बताया कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार, बालिकाओं को सम्बल और परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पहली बार 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने बताया कि पहली बार अनुजा निगम के माध्यम से ईडब्ल्यूएस को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
वहीं मंत्री ने प्रदेश में पहली बार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित विशेष योग्यजनों को एक लाख रुपये तक की व्हील चेयर दिये जाने की घोषणा की। साथ ही सदन को यह भी बताया कि सामाजिक ऩ्याय एवं अधिकारिता विभाग घुमन्तु समुदाय की पहचान के लिए पहचान प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वोटर आईडी जैसे प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए जिलों में घुमन्तु सहायता शिविर लगायेगा।। इनके आवास के लिए मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए अम्बेडकर तीर्थ योजना शुरू की जा रही है, जिसके अन्तर्गत उन्हें डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जीवनी से जुड़े स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा।

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