मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में महिला सशक्तीकरण, विशेष योग्यजन एवं वृद्धजन कल्याण और प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए।
प्रदेश में भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले ‘आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र-2023‘ के तहत महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस बल में महिलाओं की न्यूनतम 33 प्रतिशत भर्ती करने का वादा किया था। इसी क्रम में मंत्रिमण्डल ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। मंत्रिमण्डल के निर्णय अनुसार कार्मिक विभाग इस संबंध में शीघ्र अधिसूचना जारी करेगा। इस निर्णय से प्रदेश में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होगे और राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। वहीं महिलाओं से जुड़े मामलों में पुलिस और अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य कर सकेगी।
मंत्रिमण्डल ने विशेष योग्य बच्चों के लिये भी खास निर्णय लिया है। इस के तहत राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्य के नहीं होने पर स्थायी रूप से विशेष योग्य बच्चों, आश्रित माता-पिता और विशेष योग्य भाई-बहनों का नाम भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) में जोड़ने के लिये मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 67 एवं 87 में संशोधन किया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राजस्थान विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान पेंशनर्स को राहत देते हुए 70 से 75 वर्ष के पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की थी। इस क्रम में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 54बी को प्रतिस्थापित किए जाने की मंजूरी भी आज कैबिनेट में प्रदान की गई।
भजन सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रवधान किया है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल ने दो सेवा नियमों “राजस्थान लैंग्वेज एण्ड लाइब्रेरी (स्टेट एण्ड सबॉर्डिनेट) सर्विस रूल्स, 2013” एवं “राजस्थान एक्साइज लैबोरेटरी (स्टेट एण्ड सबॉर्डिनेट) सर्विस रूल्स, 2015‘‘ में सम्मिलित कर सेवा नियमों में संशोधन के प्रारूप को अनुमोदन किया गया है।