JDA News: जेडीए ने केशव विद्यापीठ पर चार मंजिला अवैध व्यावसायिक भवन को किया सील

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जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-10 में ईकोलोजिकल जोन में केशव विद्यापीठ जामडोेली के सामने जेडीए की बिना अनुमति और स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बनी अवैध 4 मंजिला बिल्डिंग की नियमानुसार पुख्ता सील की गई। साथ ही ईकोलोजिकल जोन में निजी खातेदारी करीब 25 बीघा कृषि भूमि पर 03 नवीन अवैध कॉलोनियों का प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया।
उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाष चन्द्र विश्नोई ने बताया कि जोन- 10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में अवस्थित केशव विद्यापीठ जामडोेली के सामने जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ 4 मंजिला बिल्डिंग/कॉम्पलैक्स का अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाये जाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) नोटिस जारी कर दिनांक 22.10.2024 को उक्त अवैध 4 मंजिला व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर गेटों, शटरों पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुए व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जायेगी।

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