ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में अवैध विद्युत कनेक्शनों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाकर विजिलेंस टीम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि जयपुर के भट्टा बस्ती क्षेत्र सहित अन्य स्थानों पर अवैध विद्युत कनेक्शनों के विरुद्ध विजिलेंस टीम द्वारा जाँच करवाकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ऊर्जा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को बताया कि भट्टा बस्ती, किशनबाग जयपुर में निगम द्वारा मई 2013 से पूर्व 127 घरेलू कनेक्शन जारी किये गये थे। उसके बाद यहां कोई नया कनेक्शन जारी नहीं किया गया। उन्होंने जारी कनेक्शनों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि यहां ‘विद्युत आपूर्ति हेतु नियम एवं शर्तें’ में वर्णित नियमावली के अनुसार कब्जेदार की हैसियत से निवास करने वाले घरेलू आवेदकों को कनेक्शन जारी किये गये थे।
इससे पहले विधायक बालमुकुंदाचार्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में ऊर्जा मंत्री ने बताया कि निगम द्वारा भट्टा बस्ती क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के लिए पूर्व में विद्युत लाइन व दो ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये। इस संबंध में किसी कर्मचारी और अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया। उन्होंने बताया कि इन विद्युत कनेक्शनों को विच्छेद करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। स्थानीय निकाय अथवा वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर विद्युत कनेक्शन हटा लिये जायेंगे।
वहीं विधायक गोपाल लाल शर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि कृषि कनेक्शन नीति.2017 के अनुसार जमा मांग पत्र आवेदकों के कृषि कनेक्शन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वरीयतानुसार जारी किये जा रहे हैं। श्री नागर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसार सामान्य श्रेणी में 22 फरवरी 2022 तक आवेदकों के कनेक्शन करने का निर्णय लिया गया था। विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ में सामान्य श्रेणी के 22 फरवरी, 2022 तक आवेदक एवं तुरन्त प्राथमिकता वाले जमा मांग पत्र आवेदकों के 981 कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किया जाना लम्बित है। जिनमें से 102 कनेक्शन फसल खड़ी होने एवं रास्ता् उपलब्ध न होने के कारण कनेक्शन जारी करने का कार्य बाधित है। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा।