प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर होने वाले दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। शाम 6 बजे के बाद प्रत्याशी केवल डो टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन विभाग ने मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार प्रत्याशी किसी भी तरह के लाउडस्पीकर से प्रचार नहीं कर सकेंगे। साथ ही उन्हें जुलूस निकालने की भी अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार स्टार प्रचारकों को भी संबंधित लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं को छोड़ना होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार संबंधित गतिविधियां 24 अप्रैल शाम 6 बजे से थम जाएंगी। दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बासंवाड़ा-डूंगरपुर , चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा-बूंदी और झालावाड़-बारां में 26 अप्रैल को मतदान होगा. गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटें की अवधि 24 अप्रैल को शाम 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 26 अप्रैल को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी।