प्रदेश के 11 जिलों में राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के नगरीय निकायों के विभिन्न रिक्त पदों पर उपचुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव संचिता बिश्नोई ने उपचुनाव की घोषण करते हुए दिशा निर्देश जारी किये हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कि घोषणा के अनुसार प्रदेश के 11 जिलों बारां, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, जालेर, गंगापुर सिटी, कोटा, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ के कुल 12 नगर निकायों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव होंगे। सदस्य के लिए मतदान 5 सितंबर, अध्यक्ष के लिए मतदान 17 सितंबर और उपाध्यक्ष के लिए मतदान 18 सितंबर को कराए जाएंगे।
वहीं सदस्य पद के उपचुनाव के लिए मंगलवार को लोक सूचना जारी कर दी गई है। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त, शनिवार प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 27 अगस्त को सुबह 10:30 बजे की जाएगी। वहीं 29 अगस्त, गुरुवार अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव चिह्नों का आवंटन 30 अगस्त शुक्रवार को किया जाएगा। 5 सितंबर गुरुवार को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। और 6 सितंबर शुक्रवार को सुबह 9 से मतगणना होगी।
कुछ इसी तरह अध्यक्षीय पदों के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि मंगलवार, 10 सितंबर सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक और बुधवार, 11 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। गुरुवार 12 सितंबर अपराह्न 3:00 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के बाद 12 सितंबर, गुरुवार को ही चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा। मतदान 17 सितंबर मंगलवार को सुबह 10:00 बजे से अपराह्न 2:00 तक होगा और मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी।