Election Commission of India —प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम—2025 आगाज

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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में मतदाता सूचियों में नए नाम जोड़ने, संशोधन करने तथा विसंगतियां दूर करने के लिए बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सर्वे करने का कार्य विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कार्यक्रम— 2025 के तहत मंगलवार से शुरू हुआ। यह अभियान 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की उपस्थिति में मंगलवार को आयोग के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक हुई। इसमे आयोग ने एसएसआर-2025 कार्यक्रम की तैयारियों के बारे विस्तार से जानकारी दी। आभियान के दौरान मतदाता सूचियों और पहचान पत्रों (एपिक कार्ड) में त्रुटियों के संशोधन के साथ ही नए नाम जोड़े जाएंगे। इसमें नाम, पते और फोटो के आधार पर मतदाता सूचियों में दोहरी प्रविष्टियों को हटाया जाएगा।
श्री महाजन ने अपील की है कि 1 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी युवा इस अवधि के दौरान वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से अपने नाम मतदाता के रूप में दर्ज करने के लिए आवेदन करें। वे घर-घर सर्वे के दौरान बीएलओ से भी सम्पर्क कर सकते हैं। आम मतदाता भी अपने पहचान-पत्र और सूची में विसंगति को दूर करवाने के लिए बीएलओ के माध्यम से आवेदन करें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आगामी निर्वाचनों को और अधिक सहभागी बनाने के उद्देश्य से युवाओं, महिलाओं, विशेष योग्यजन एवं थर्ड जेंडर की सुविधा के लिए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए अभियान की अवधि में विशेष शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा।
ऐसे युवा, जो वर्ष 2025 के दौरान 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर मतदाता की पात्रता हासिल करेंगे, वे मतदाता सूचियों में अपने नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते है। इन नामों को पात्रता आयु प्राप्त करने की तिथि के अनुरूप संबंधित तिमाही के पहले दिन यानि एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को मतदाता सूचियों में शामिल कर लिया जाएगा। घोषित कार्यक्रम के अनुसार, 18 अक्टूबर तक घर-घर सर्वे का कार्य होगा। इसके आधार पर मतदाता सूचियों के शुद्धीकरण के बाद 29 अक्टूबर को मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। इन प्रारूप सूचियों पर दावे और आपत्तियां 28 नवम्बर तक प्राप्त की जाएंगी। इनके आधार पर विसंगतियों को दूर करते हुए मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी, 2025 को होगा।

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