जयपुर, 24 जुलाई। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सोमवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के डिफाल्टर कृषकों द्वारा अवधिपार राशि जमा कराने पर उन्हें भी फसली ऋण दिया जा रहा है।
श्री आंजना प्रश्नकाल में विधायक वेदप्रकाश सोलंकी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि विधानसभा क्षेत्र चाकसू में वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक पांच हजार रुपये से कम राशि वाले 12 डिफॉल्टर किसान जिनके द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराने पर ऋण माफी योजनाओं में सम्पूर्ण ऋण माफ होने पर पुनः फसली ऋण दिया गया है। उन्होंने कहा कि कसी भी डिफॉल्टर किसान की अवधिपार राशि का समायोजन नहीं किया गया है।